पेमेंट करते समय ट्रांजैक्शन अटक जाए तो क्या करें?

पेमेंट करते समय ट्रांजैक्शन अटक जाना आजकल एक आम समस्या बन गई है। चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हों, बिजली का बिल भर रहे हों या बैंक से पैसे ट्रांसफर कर रहे हों—कई बार तकनीकी कारणों से पेमेंट अधर में लटक जाती है। ऐसे समय में घबराने के बजाय शांत रहकर कुछ ज़रूरी कदम उठाना चाहिए, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे और समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके।

सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांजैक्शन अटकने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। आमतौर पर नेटवर्क की समस्या, सर्वर डाउन होना, बैंक की तरफ से तकनीकी दिक्कत या इंटरनेट की स्पीड कम होना इसके मुख्य कारण होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका बैंक खाता डेबिट हो जाता है, लेकिन भुगतान उस व्यापारी या सेवा प्रदाता को नहीं पहुँचता जिसके लिए आपने भुगतान किया था। ऐसी स्थिति को ‘फेल ट्रांजैक्शन’ कहा जाता है।

जब भी पेमेंट करते समय स्क्रीन पर ‘Processing’, ‘Pending’ या ‘Transaction Failed’ जैसा कोई मैसेज आता है, तो सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रख लें। यह भविष्य में शिकायत करते समय बहुत काम आता है। इसके बाद बैंक या भुगतान ऐप (जैसे कि PhonePe, Google Pay, Paytm आदि) के ट्रांजैक्शन इतिहास में जाकर चेक करें कि वह ट्रांजैक्शन क्या स्थिति में है—’Pending’, ‘Failed’ या ‘Success’।

यदि आपके बैंक खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन लाभार्थी को वह राशि नहीं मिली है, तो तुरंत उस ऐप या बैंक की कस्टमर केयर सेवा से संपर्क करें। ज्यादातर बैंक और पेमेंट ऐप में 7 से 10 कार्यदिवस के भीतर रिफंड देने का नियम होता है। यदि आप समय रहते शिकायत दर्ज कर देते हैं, तो आपके पैसे वापस आने की संभावना बढ़ जाती है।

इसके साथ ही आप अपने बैंक की शाखा में जाकर या ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल पर जाकर उस ट्रांजैक्शन का शिकायत फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म में आपको ट्रांजैक्शन आईडी, तारीख, राशि और किस खाते से पैसे कटे हैं, जैसी जानकारी भरनी होगी। कई बैंक अब शिकायत दर्ज करने के लिए टोल-फ्री नंबर या व्हाट्सएप चैटबॉट जैसी सुविधाएँ भी प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहक को जल्दी समाधान मिले।

यदि आप UPI से भुगतान कर रहे थे और ट्रांजैक्शन अटक गया है, तो UPI ऐप (जैसे BHIM) में जाकर ‘Raise Dispute’ का विकल्प चुन सकते हैं। वहाँ आप उस ट्रांजैक्शन को चुनकर बताएं कि पैसे कट गए हैं पर सेवा नहीं मिली या भुगतान नहीं पहुँचा। NPCI (National Payments Corporation of India) के नियमों के अनुसार, यदि आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो आपको रिफंड मिल सकता है।

एक और ज़रूरी बात यह है कि ट्रांजैक्शन करते समय इंटरनेट कनेक्शन मजबूत हो और बैटरी लो न हो। अगर आप कैशबैक या ऑफर का लाभ ले रहे हैं, तो उसकी शर्तें भी ध्यान से पढ़ें क्योंकि कुछ मामलों में ऑफर के कारण पेमेंट गेटवे पर अतिरिक्त लोड आ जाता है जिससे ट्रांजैक्शन अटक सकती है।

यदि आपकी शिकायत पर बैंक या ऐप द्वारा समय पर कार्रवाई नहीं होती, तो आप RBI की ‘Banking Ombudsman’ सेवा का सहारा ले सकते हैं। RBI के अनुसार, अगर कोई बैंक ग्राहक की वैध शिकायत का समाधान निर्धारित समय सीमा में नहीं करता, तो ग्राहक उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर सकता है। इसके लिए RBI की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म भरा जा सकता है।

अंततः, ट्रांजैक्शन अटकने की स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। सही प्रक्रिया अपनाने और समय पर कार्रवाई करने से आपका पैसा सुरक्षित रहता है। यदि आपने सभी स्टेप्स सही से लिए हैं, तो बैंक या पेमेंट ऐप की ज़िम्मेदारी बनती है कि वे आपको समय पर रिफंड करें। इसलिए पेमेंट करते समय हमेशा सतर्क रहें, और सभी डिजिटल लेन-देन का रिकॉर्ड रखें।

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