चालान चुकता करने के बाद भी ऑनलाइन दिख रहा है – क्या करें?

जब हम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो सरकार या ट्रैफिक पुलिस द्वारा हमारे वाहन पर ई-चालान जारी किया जाता है। तकनीक के ज़माने में अब यह चालान ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा के साथ आता है, जिससे आम नागरिक घर बैठे चालान भर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नागरिक चालान की पूरी राशि ऑनलाइन भर देते हैं, फिर भी वह चालान पोर्टल पर “Pending” या “Unpaid” दिखता रहता है। ऐसी स्थिति न केवल भ्रमित करती है, बल्कि चिंता का विषय भी बन जाती है, खासकर तब जब व्यक्ति को गाड़ी बेचनी हो, इंश्योरेंस करवाना हो, या वाहन से संबंधित कोई कानूनी काम करवाना हो।

ऐसी समस्या का सामना करने वाले व्यक्ति के मन में कई सवाल उठते हैं – क्या मेरा पेमेंट सही से हुआ? क्या मुझे दोबारा चालान भरना पड़ेगा? क्या ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने मेरी जानकारी अपडेट नहीं की? या कहीं मैं किसी फर्जी वेबसाइट के जाल में तो नहीं फंसा? इन सभी सवालों के जवाब इस लेख में विस्तार से दिए गए हैं ताकि कोई भी नागरिक इस स्थिति में सही निर्णय ले सके।

सबसे पहले, यह समझना ज़रूरी है कि चालान भुगतान के बाद भी उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट होने में थोड़ा समय लग सकता है। भारत में अधिकांश चालान पोर्टल्स जैसे कि Parivahan Portal (https://echallan.parivahan.gov.in/), राज्य सरकार के पोर्टल्स या RTO के सिस्टम सभी अलग-अलग सर्वर पर काम करते हैं। पेमेंट तो तुरंत हो जाता है, लेकिन उस डेटा का चालान रिकॉर्ड में अपडेट होना तकनीकी प्रक्रिया पर निर्भर करता है। सामान्यत: पेमेंट के बाद 24 से 72 घंटे तक का समय लग सकता है चालान को “Paid” दिखाने में।

लेकिन अगर 3 से 5 दिन बीतने के बाद भी चालान पोर्टल पर “Paid” की जगह “Unpaid” या “Pending” दिख रहा है, तो यह निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि आप अपनी पेमेंट की रसीद (Receipt) जांचें। अधिकतर पोर्टल पर चालान भरने के बाद आपको एक UTR Number या Transaction ID मिलती है, जिसे आप PDF या Screenshot के रूप में सेव कर सकते हैं। यह रसीद बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि यह आपके भुगतान का सबूत होती है।

यदि आपके पास चालान की भुगतान रसीद है, तो अब आपको दो प्रमुख कार्य करने चाहिए:

1. ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संपर्क करें:
आप जिस राज्य या शहर में हैं, वहां की ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर “Contact Us” सेक्शन में दिए गए ईमेल या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। उन्हें चालान नंबर, वाहन नंबर, पेमेंट डेट और ट्रांजेक्शन ID भेजकर अपनी समस्या स्पष्ट रूप से बताएं। कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक से पेमेंट हो गया होता है, लेकिन सिस्टम में वह पेमेंट Reflect नहीं होता। ऐसे में ट्रैफिक डिपार्टमेंट आपकी जानकारी को मैन्युअल रूप से अपडेट करता है।

2. बैंक से संपर्क करें:
अगर आपने चालान का पेमेंट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के ज़रिए किया है, तो बैंक से संपर्क करके पूछें कि ट्रांजेक्शन सफल रहा या नहीं। कई बार बैंक की तरफ से पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है लेकिन ग्राहक को सूचना नहीं मिलती। आप अपने बैंक स्टेटमेंट में उस दिन का ट्रांजेक्शन विवरण भी देख सकते हैं।

कुछ राज्यों ने ट्रैफिक पोर्टल पर पेमेंट स्टेटस चेक करने की सुविधा दी हुई है। उदाहरण के लिए, Parivahan eChallan Portal पर “Check Pending Transaction” का विकल्प होता है। वहां जाकर आप चालान नंबर या गाड़ी नंबर डालकर देख सकते हैं कि पेमेंट सिस्टम में दिख रहा है या नहीं।

इसके अलावा, कुछ सामान्य कारण भी होते हैं जिनकी वजह से चालान “Paid” होने के बावजूद सिस्टम में अपडेट नहीं होता:

  • पेमेंट गेटवे की अस्थायी समस्या
  • सर्वर स्लो या डाउन होना
  • RTO सिस्टम में डेटा सिंकिंग की देरी
  • मानव त्रुटि, जैसे कि गलत चालान नंबर पर भुगतान करना
  • फर्जी वेबसाइट पर पेमेंट कर देना

अब अगर आपने गलती से गलत चालान नंबर या गलत गाड़ी नंबर पर पेमेंट कर दिया हो, तो मामला थोड़ा जटिल हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी आपकी पेमेंट रसीद अगर आपके नाम पर हो और आप तुरंत ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संपर्क करें, तो कुछ राज्यों में यह संभव है कि वो आपकी गलती सुधारकर चालान को “Paid” मार्क कर दें। परंतु हर राज्य की नीति अलग होती है, इसलिए संपर्क करना अनिवार्य है।

कुछ लोग गलती से फर्जी वेबसाइटों पर चालान भर देते हैं। ऐसी वेबसाइटें बिल्कुल असली जैसी लगती हैं और पेमेंट स्वीकार कर लेती हैं लेकिन उस पेमेंट की कोई वैधता नहीं होती। यदि आपने चालान के लिए कभी “bit.ly”, “paychaln.xyz”, “e-challanonlinepay.com” जैसी वेबसाइटों पर पेमेंट किया है, तो तुरंत साइबर क्राइम सेल में शिकायत दर्ज करें और बैंक को भी सूचित करें।

अगर आप चालान को बार-बार चेक कर रहे हैं और उसमें कोई अपडेट नहीं हो रहा, तो आप एक शिकायत आवेदन भी बना सकते हैं। इस आवेदन में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

  • वाहन नंबर
  • चालान नंबर
  • भुगतान तिथि
  • भुगतान का माध्यम (UPI, Debit Card आदि)
  • बैंक का नाम
  • ट्रांजेक्शन ID या UTR नंबर
  • पेमेंट की रसीद की कॉपी
  • अपनी संपर्क जानकारी

इस शिकायत को आप संबंधित ट्रैफिक पुलिस ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से या ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। कुछ राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी देते हैं।

यदि आपने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है और फिर भी चालान अपडेट नहीं हो रहा, तो अंतिम विकल्प यह रहता है कि आप RTO या ट्रैफिक कोर्ट में जाकर अपनी बात रखें। वहां आप अपने भुगतान का सबूत प्रस्तुत कर सकते हैं और मानवीय आधार पर चालान हटाने या रसीद प्रदान करने का अनुरोध कर सकते हैं।

कुछ उपयोगी सरकारी वेबसाइटें जिनसे आप सहायता ले सकते हैं:


चालान भुगतान के बाद भी ऑनलाइन रिकॉर्ड में “Unpaid” दिखना एक आम समस्या है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने सही पोर्टल पर पेमेंट किया है और आपके पास रसीद है, तो यह साबित करने में कोई परेशानी नहीं आएगी कि आपने भुगतान कर दिया है। सही प्रक्रिया अपनाकर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से संपर्क करके, और अपने डॉक्युमेंट्स को संभालकर रखें — यही इस समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है।

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